By नवभारत | Updated Date: Nov 19 2019 11:35PM |
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यवतमाल. अपने सगे भाई पर डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को उम्रकैद, 500 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई. यह फैसला स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधिश केआर पेठकर की अदालत में मंगलवार की दोपहर में सुनाया गया. यह सजा आरोपी विठ्टल शंकर पिंपरे (39) निवासी झाडगांव को सुनाई गई. आरोपी ने अपने सगे भाई मनोहर पिंपरे (36) निवासी झाडगांव की हत्या कर डाली.
खेती के विवाद में विठ्टल मनोहर यह घर पर आने नहीं देता था, जिससे वह एक पेड़ के नीचे रहता था. उसमें विठ्टल क्रोधित था. 13 जून 2018 की मध्यरात्रि झाडगांव के बस स्टाप परिसर में विठ्टल एवं मनोहर आमने-सामने आए. तब विठ्टल ने क्राधित होकर मनोहर पर डंडे से सिर पर हमला कर उसे जान से मार डाला. इस हमले में मनोहर के चहरे एवं सिर पर गंभीर चोट लगने लहूलुहान अवस्था में वह गिर पड़ा और कुछ क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई. इस घटना की नागरिकों को भनक लगते ही घटना की जानकारी रालेगांव पुलिस को दी. पश्चात थानेदार संजय खंदाडे ने आरोपी विठ्टल पिंपरे को गिरफ्तार उसके खिलाफ भादंवि 302 के तहत गुनाह दर्ज किया था.
मामले की जांच पड़ताल कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी. इस हमले में स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधिश केआर पेठकर की न्यायालय की अदालत में चला. इस मामले के सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कुल 8 गवाहों के बयान जांचे, जिसमें पुलिस पाटिल प्रशांत वाणी व प्रत्यक्षदर्शी की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई. आरोपी विठ्टल पिंपरे दोषी पाए जाने पर अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता संदीप दर्डा ने युक्तिवाद किया.