By नवभारत | Updated Date: Aug 13 2019 10:55PM |
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मुंबई. महानगर मुंबई में वाहनों के लिए अंडर ग्राउंड पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.मैदान एवं उद्यान के लिए आरक्षित भूखंडों पर अंडर ग्राउंड पार्किंग तैयार करने के लिए मनपा प्रशासन ने नई पॉलिसी तैयार किया है, जिसे सुधार समिति ने मंजूरी दे दी है. पार्किंग विकसित करने वाले जमीन मालिक एवं बिल्डर को टीडीआर दिया जायेगा. इसके पहले की पॉलिसी में 70 प्रतिशत जगह पर पार्किंग का निर्माण कर के देने पर 30 प्रतिशत जगह पर बिल्डर को दुकान एवं कार्यालय के लिए मिलनी थी.नई पॉलिसी में इस शर्त को निकाल दिया गया है.
मुंबई में पार्किंग की समस्या बहुत ही गंभीर हो गयी है. मुंबई से सटे शहरों से लोग निजी वाहनों से मुंबई आते हैं. मनपा ने वाहनों को पार्क करने के लिए मुंबई शहर एवं उपनगरों में जगह-जगह सार्वजनिक पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया है.इसके अलावा वर्ष 2007 में तैयार की गयी पॉलिसी के तहत कुछ नई इमारतों में भी सार्वजनिक पार्किंग लॉट उपलब्ध हुए हैं. लेकिन मुंबई में आने वाले वाहनों की संख्या को देखते हुए पार्किंग की संख्या बहुत ही कम पड़ रही है.वाहन मालिक अपने वाहनों को सड़कों पर ही पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है.
पार्किंग की समस्या से छुटकारा दिलाने को लेकर मनपा प्रशासन ने मनोरंजन मैदान, खेल का मैदान एवं उद्यानों के लिए आरक्षित भूखंडों पर अंडर ग्राउंड पार्किंग निर्माण की पॉलिसी तैयार की थी. लेकिन नई विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली के मुताबिक पॉलिसी में बदलाव किया गया है. प्रशासन की तरफ से नई पॉलिसी का मसौदा मंजूरी के लिए सुधार समिति के समक्ष पेश किया गया था.मंगलवार को सुधार समिति की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गयी.
पहले की पॉलिसी में इस बात का उल्लेख था कि किसी आरक्षित भूखंड के जमीन के नीचे बिल्डर यदि 70 प्रतिशत जगह पर पार्किंग लॉट का निर्माण कर मनपा को सुपूर्द करता है तो है बचे हुए 30 प्रतिशत जगह का उपयोग वह दुकान एवं कार्यालय के लिए कर सकता था.नई पॉलिसी में पूरी जगह में पार्किंग का निर्माण किया जाएगा.जमीन मालिक एवं बिल्डर को क्षेत्रफल के मुताबिक टीडीआर दिया जायेगा.
मनोरंजन मैदान, खेल के मैदान अथवा उद्यान के लिए आरक्षित भूखंड के नीचे एक या दोन स्तर पर पार्किंग का निर्माण किया जा सकेगा.
आरक्षित भूखंड का क्षेत्रफल कम से कम एक हजार वर्ग मीटर होना चाहिए.
वाहनों के आने जाने का मार्ग,हवा की व्यवस्था एवं गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था तल मंजिल पर ही करनी होगी.
मुख्य अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार अग्निसंरक्षा की पूरी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.